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योगी सरकार के अनुदान से आत्मनिर्भर बनेंगे दिव्यांग, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

कानपुर, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुदान से सूबे के दिव्यांग आत्मनिर्भरता की आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ढाई हजार अनुदान के साथ ही दस हजार रुपये का ऋण भी दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जानकारी मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने दी।

उन्होंने बताया कि कानपुर जिले के सभी दिव्यांगजन जो अपना स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उनके सहयोग के लिए योगी सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान संचालन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फार्म मांगे है। दुकान संचालन योजना के तहत पात्र दिव्यांगों को दस हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 7,500 रुपये का ऋण 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर एवं ढाई हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि सभी इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले ऐसे दिव्यांगजन जिनके खिलाफ कोई आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न हुआ हो। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि वह सरकार का किसी तरह से कर्जदार न हो।

जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि वेवसाइट-http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा सकते हैं। आवेदन करने के लिये आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आवेदक का आयु प्रमाण प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो और आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो, मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो), अधिवास (निवास) प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता तथा गारंटी होना चाहिये।

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