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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला : पीएमएस के चिकित्सक अब 65 वर्ष पर होंगे सेवानिवृत्त

लखनऊ  (हि स)। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, व लेवल 4 तक के चिकित्सा अधिकारियों की अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

वहीं प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे महानिदेशक लेवल 7, निदेशक लेवल 6, अपर निदेशक, प्रमुख अधीक्षक व अधीक्षक लेवल 5 के चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष में ही सेवानिवृत होंगे।

संयुक्त निदेशक ग्रेड पांच व 4 के चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि प्रशासनिक पदों पर कार्यरत सेवा अधिकारी 62 वर्ष के बाद प्रशासनिक पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे।

62 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद यदि कोई चिकित्सक कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो वह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले सकता है।

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