जयपुर, (हि.स.)। आगामी दीपोत्सव पर्व पर ट्रेन से आवागमन करने वाले यात्रियों को रेलवे ने आगाह किया है कि वे अपनी यात्रा के दौरान पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ साथ में नहीं ले जाएं। रेलवे की ओर से यात्रा के दौरान पटाखे या किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थों के साथ रखने पर प्रतिबंध है और ऐसा करने पर नियमानुसार जुर्माना या कानूनी कार्यवायी भी की जा सकती है। यात्रा के दौरान असुविधा ना हो इसके लिए यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ नही रखने की हिदायत दी गई है। अगर ऐसा होता है तो पकड़े जाने पर जीआरपी और आरपीएफ सख्त कार्रवाई करेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशिकिरण ने बताया कि ट्रेन में सुरक्षा कारणों से पटाखे व अन्य ज्वलनशील सामान साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध है तथा इस नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों से इस बार पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रेन में पटाखे ले जाने वाले यात्री अपनी व सह-यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकते हैं और इस तरह के अति ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाना भी घोर दंडनीय अपराध है। पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, गन पाउडर, केरोसिन या पेट्रोल जैसी सभी प्रकार की अन्य ज्वलनशील चीजें लेकर जाने की भी सख्त मनाही है। उन्होंने बताया कि ट्रेन के कोच में स्टोव जलाने और रेलवे स्टेशन या किसी कंपार्टमेंट में सिगरेट-बीड़ी पीने पर भी नियमानुसार जुर्माने का प्रावधान है।
इन ज्वलनशील वस्तुओं के लदान पर पूर्ण रूप से पाबंदी है तथा इसके बावजूद भी यदि कोई यात्री दीपावली पर रेल यात्रा के दौरान पटाखे आदि ज्वलनशील सामग्री लेकर यात्रा करते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही रेल प्रशासन की ओर से इस दिशा में सभी पार्सलघरों को भी निर्देशित किया गया है, कि पार्सल बुकिंग के दौरान पर्यवेक्षक इन वस्तुओं पर विशेष नजर रखें और इनके लदान से जुड़े नियमों की भी पूरी सख्ती से पालना करवाएं। ताकि किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना से बचाव किया जा सके और सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।