प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अर्जी पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अंतरिम आदेश से याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। याची पर विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मऊ के दक्षिण टोला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ में विचाराधीन है। इस याचिका में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट और केस कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई है।
आरोप है कि गाड़ियों की चुनाव प्रचार के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। फिर भी चुनाव के दौरान काफिला निकाला। 12 फरवरी 2022 को इस मामले में अब्बास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।