Breaking News

मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली मां-बेटी की 14.42 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

बांदा, (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो बैलेंस टॉलरेंस नीति की कड़ी में बुधवार को बांदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली हिस्ट्रीशीटर तथा गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्ता माँ-बेटी द्वारा अर्जित की गई 14.42 करोड़ की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। माँ-बेटी ने गिरोह बनाकर लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति एकत्र कर ली थी।

थाना बबेरु क्षेत्र के गांधीनगर की रहने वाली अभियुक्ता शांति देवी,पति रामराज यादव तथा पुत्री निशा यादव द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 14 करोड़, 41 लाख, 56 हजार, 4 सौ रुपये की अवैध सम्पत्ति को कुर्क कर लिया गया। शांति देवी द्वारा अपने पुत्री निशा यादव व अन्य अभियुक्तों के साथ गिरोह बनाकर लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रुप से सम्पत्ति का अर्जित किया जा रहा था।

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शांति देवी व अन्य के विरुद्ध थाना बबेरु में में कई अभियोग पंजीकृत किये गये थे। अभियुक्ता शांति देवी उक्त गिरोह की सक्रिय गैंग लीडर है। जो थाना बबेरु की हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना बबेरु पर 113/23 धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कमासिन संदीप सिंह द्वारा की गई। इसी क्रम में आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी। न्यायालय जिलामजिस्ट्रेट बांदा के आदेश पर बुधवार को शांति देवी व बेटी निशा देवी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 14.42 करोड़ की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज बबेरू में नशे का कारोबार करने वाली महिला शांति देवी जो गिरोह की सरगना है उसके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति जप्त कर ली गई है। जिसमें तीन कीमती मकान शामिल हैं। आगे भी इसी तरह अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Check Also

गोंडा में छह माह के भीतर बच्ची की हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत, ये है पूरा मामला

गोंडा । जिले की एक अदालत ने एक बच्ची की हत्या के दोषी को छह …