प्रयागराज (हि.स.)। महाकुम्भ के नाम पर सड़कों का विस्तार करने में काटे जा रहे पेड़ों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस सम्बंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि सरकार एवं उसके विभागों की क्या योजना है। क्या पेड़ों को बचाने की कोई योजना है।
हाईकोर्ट इस मामले पर पुनः गुरुवार को सुनवाई करेगी। यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव नितिन शर्मा की तरफ से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि प्रयागराज में कुम्भ के नाम पर शहर में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चौड़ीकरण के नाम पर 50 साल पुराने घने वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्षों को काटने से गर्मी के मौसम में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा आक्सीजन की कमी होगी। कहा गया कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई गलत है। कहना था की सरकार का पेड़ों को अगर काटना बहुत जरूरी है तो उसे वहां से हटाकर पास में ही कही स्थापित करें। परंतु ऐसा न करना हाईकोर्ट द्वारा पारित पूर्व आदेशों की अवहेलना है।
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