मथुरा, (हि.स.)। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट पूनम पाठक ने शनिवार किशोरी से दुराचार और उसमें सहयोग करने वाली महिला समेत दो लोगों को 20-20 वर्ष के कारावास और 35-35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मुकदरों की पैरवी राहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने की।
गौरतलब हो कि जमुनापार थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली एक बालिका को उसके पड़ोस में रहने वाली ममता 29 नवंबर 2014 को बहला फुसला कर लक्ष्मीनगर तिराहे पर लेकर पहुंची थी। तिराहे पर पहले से ही कल्याण निवासी ग्राम टासी कटुमर अलवर राजस्थान व उसके साथी खड़े थे। वह बालिका को अपने साथ ले गए। पीड़िता के परिजन ने जमुनापार थाने में बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाली ममता, कल्याण व उसके अन्य साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 11 दिन बाद बालिका को रिफाइनरी थाना क्षेत्र स्थित टाउनशिप तिराहे से बरामद किया था। पुलिस ने कल्याण, ममता व उसके साथियों को गिरफ्तार किया। बालिका ने बताया था कि कल्यांण उसे पहले पलवल और उसके बाद पानीपत लेकर गया था। उसके साथ लगातार दुराचार करता रहा और ममता उसका सहयोग करती रहो।
शनिवार एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने किशोरी से दुराचार करने में कल्याण व सहयोग करने में ममता को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास व 35-35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की राशि में से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए हैं।