प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका को पांच हफ्ते बाद सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने मृतका की मां मधु दूबे की आपराधिक याचिका पर दिया है। याचिका पर सौरभ तिवारी, आर्य सुमन पांडेय, सीबीआई की तरफ से उनके अधिवक्ता व राज्य सरकार की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
तथ्यों के अनुसार वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल में गत 26 मार्च 2023 को संदिग्ध हालत में आकांक्षा दुबे का शव पाया गया था। आकांक्षा दुबे के परिवार वालों ने सिंगर समर सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने समर सिंह व एक अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अभी विवेचना जारी है।
याची की मां मधु दूबे ने याचिका दायर कर पुलिस विवेचना पर सवाल उठाए हैं और सी बी आई जांच की मांग की है।