Breaking News

बिना आदेश पढ़े गलती दोहराने पर बीएसए पर कोर्ट ने लगाया दस हजार रुपये हर्जाना, जानें पूरा मामला

प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत संस्तुति के खिलाफ कोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान दिये बगैर वही गलती दोबारा कर याची को दोबारा कोर्ट आने को विवश करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर पर दस हजार रुपये हर्जाना लगाया है और दो हफ्ते में हर्जाने का याची को भुगतान करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने महेंद्र पालीवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि चयन समिति के समक्ष आवेदन देने वाले सात लोगों में से केवल दो लोगों ने ही साक्षात्कार दिया और चयन समिति ने दो लोगों की नियुक्ति की संस्तुति की। किंतु नियुक्ति अनुमोदन के लिए तीन नाम भेज दिए गए। इसके कारण चयनित का अनुमोदन करने से इंकार कर दिया गया। इस पर याचिका दायर हुई।

कोर्ट ने प्रकरण बीएसए को यह कहते हुए नये सिरे से संस्तुति के लिए वापस कर दिया कि जब दो लोगों ने साक्षात्कार दिया तो तीन नाम भेजना सही नहीं है। इसके बावजूद बीएसए ने फिर से तीन नाम भेजे। जिसे दोबारा याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। जिसे कोर्ट ने गम्भीरता से लिया।

Check Also

अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर योगी सरकार का तोहफा, परिवहन निगम ने….

– परिवहन निगम ने वातानुकूलित जनरथ/शताब्दी सेवाओं के किराये में की लगभग 20 प्रतिशत तक …