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बाराबंकी : मुख्तार के साथी आफरोज की डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क, ये था पूरा मामला

बाराबंकी (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस, प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य व गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अफ़रोज़ ख़ान उर्फ चुन्नू की जनपद लखनऊ में स्थित 01 करोड़ 45 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुनादी करवा कर कुर्क कर लिया है।गौरतलब है कि गत 02 अप्रैल 2021 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) पंकज सिंह द्वारा दी गयी। तहरीर के आधार पर नगर कोतवाली में मुख्तार अंसारी गिरोह की सक्रिय सदस्या डॉ0 अल्का राय के खि़लाफ़ श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से आपराधिक षड़यत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एक एम्बुलेन्स नं0 यूपी 41 एटी 7171 आरटीओ कार्यालय बाराबंकी से पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 369, 21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 बनाम डॉ0 अल्का राय पंजीकृत हुआ था।

साक्ष्य संकलन के दौरान मुकदमा उपरोक्त में मुख्तार अंसारी व उसके अन्य दर्जन भर गुर्गों समेत गिरोह के सक्रिय सदस्य अफरोज खां उर्फ चुन्नू पुत्र फारूख खां निवासी महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर का नाम प्रकाश में आया था। मुकदमा उपरोक्त में जुर्म धारा 120बी, 177, 506 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट के भी साक्ष्य पाये जाने पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 सहित उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 287/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य अफरोज खान उर्फ चुन्नू द्वारा विगत 10-12 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अपराध से धनोपार्जन कर अपनी पत्नी के नाम पर जनपद लखनऊ के त्रिवेणी नगर तृतीय रूपनगर खदरा वार्ड में 171.635 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन व जनपद लखनऊ के ही इरादत नगर वार्ड कदम रसूल स्थित 55.20 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन अनुमानित मूल्य 01 करोड़ 45 लाख रुपये को जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा पारित कुर्की के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को थाना कोतवाली नगर बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।

बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा गैंग के सक्रिय सदस्य अफरोज खान उर्फ चुन्नू पुत्र फारुक खान निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई लगभग 43 करोड़ की सम्पत्ति को पूर्व में भी कुर्क किया जा चुका है। बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी चल व अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

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