गाजियाबाद, (हि.स.)। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले एक युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा बच्ची के शव को छिपाने में सहयोग करने वाले को 4 साल की सजा सुनाई गई है। घटना के 4 महीने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि थाना टीला मोड़ क्षेत्र में रहने वाले अजय भाटी ने अपने रिश्तेदार की 4 वर्ष की मासूम बच्ची को गोद लिया था। बच्ची के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। अजय भाटी ने मासूम के साथ 11 मार्च 2023 को दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। अपने दोस्त नीरज के साथ मिलकर बच्ची के शव को जंगल में फेंक दिया था। मासूम की बुआ ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अगले दिन पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शक होने पर अजय भाटी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान अजय भाटी ने अपना अपराध कबूल कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने अजय भाटी और नीरज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने 29 मार्च 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों आरोपियों पर 25 अप्रैल 2023 को चार्जफ्रेम हुए थे। इस मामले में 11 गवाह पेश किए गए।
मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पोक्सो थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश तेंद्रपाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट में पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त अजय भाटी को आजीवन कारावास और 42 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मासूम का शव छुपाने में सहयोग करने के दोषी नीरज को कोर्ट ने 4 वर्ष की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।