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बकाया जल मूल्य पर ओटीएस योजना तीन माह के लिए लागू, नहीं जमा करने पर कटेगी आरसी

 

ग्रेटर नोएडा (हि.स.)। पानी के बिल के बकाएदारों के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एकमुश्त समाधान योजना 01 जनवरी से लागू है। 31 जनवरी तक ही बकाया धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ही ब्याज में 40 फीसदी की राहत मिलेगी। उसके बाद 29 फरवरी तक ब्याज में 30 फीसदी राहत मिलेगी।

आवंटियों की सुविधा के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवंटियों को डिफॉल्ट धनराशि पर स्कीम के अंतर्गत लाभ देने के लिए पानी के बिल को भी पहले से ही लाइव कर दिया है। इसमें सभी तरह की संपत्ति (आवासीय, ग्रूप हाउसिंग, बिल्डर, व्यवसायिक, आईटी, संस्थागत, औद्योगिक) के पानी के बिल के बकाएदार शामिल हैं। आवंटी ऑनलाइन भुगतान कर ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

दरअसल, 26 दिसंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पानी के बिल का भुगतान न करने वाले आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। यह योजना 01 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक के लिए लागू की गई है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने बताया कि 01 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक डिफॉल्ट धनराशि जमा करने पर ब्याज में 40 फीसदी छूट मिलेगी। इसी तरह 01 फरवरी से 29 फरवरी तक जमा करने पर 30 फीसदी और 01 मार्च से 31 मार्च 2024 तक जमा करने पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। आवंटी पोर्टल https:nvestgnida.in पर बिल प्राप्त कर छूट प्राप्त करते हुए भुगतान कर सकते हैं।

एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि ओटीएस 01 जनवरी से तीन माह के लिए लागू है। 31 मार्च 2024 के बाद ब्याज में कोई राहत नहीं दी जाएगी और बिल न जमा करने वालों की आरसी जारी कराकर वसूली की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का पानी के बकायेदारों पर करीब 34 करोड़ रुपये बकाया है।

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