-कोतवाली बिलारी क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व फिरौती की रकम न मिलने पर बच्चे की हत्या कर आरोपित अपहरणकर्ता ने शव को खेत में दबा दिया था
मुरादाबाद, (हि.स.)। मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व फिरौती की रकम न मिलने पर बच्चे की हत्या करने वाले आरोपित को गुरुवार को एडीजे (छह) रणजीत कुमार के न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई। रकम न मिलते पर आरोपित अपहरणकर्ता ने शव को खेत में दबा दिया था। दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अपहरण के नौ साल पुरानी घटना में गुरुवार को अदालत ने निर्णय सुनाया।
जिला अर्द्ध शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नीलम वर्मा ने बताया कि करीब नौ वर्ष पूर्व बिलारी के तेवरखास गांव निवासी महेन्द्र कुमार के आठ साल के बच्चे मनमोहन का अपहरण कर लिया गया। महेन्द्र ने बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट 31 जनवरी 2014 को थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि दिन में उसका बेटा अचानक गायब हो गया। मामले के अपहरण के पीछे गांव के ही गौरव पर शक हुआ। उससे पता किया गया तो वह चकमा देने लगा। बाद में गौरव से सख्ती से पूछा गया तो सारी सच्चाई उगल दी। बताया कि उसने महेन्द्र के बच्चे का अपहरण किया और दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। फिरौती की रकम न मिलने पर गला दबाकर हत्या कर दी। शव को उसने पास के ही मो. उमर के गन्ने के खेत में दबा दिया। बाद में आरोपी की निशानदेही पर शव को खेत से बरामद किया गया। केस की सुनवाई एडीजे-छह की कोर्ट में चली।
एडीजीसी नीलम वर्मा ने बताया कि इस केस में ग्यारह लोगों ने आरोपित के खिलाफ गवाही दी। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी को झूठा फंसाया जा रहा है। अदालत में पुख्ता सबूत के बाद उसे दोषी करार दिया गया। आरोपित गौरव को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।