फिरोजाबाद, (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड़ की सारी धनराशि कोर्ट ने पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।
थाना सिरसागंज क्षेत्र में 14 जनवरी 2016 को दो युवक एक 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गए थे। परिवारिजनों ने किशोरी की काफी तलाश की। उसके ना मिलने पर 19 जनवरी, 2014 को गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद हरियाणा करनाल पुलिस का फोन आया किशोरी थाने पर है। किशोरी के पिता करनाल थाने पहुंचे। वह अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। बाद में बेटी ने बताया कि सोनू पुत्र राजाराम निवासी नगला गडरिया थाना सिरसागंज उमेश पुत्र नेकसे निवासी जखारा थाना खैरगढ़ घर पर आए थे। उस समय आप लोग नहीं थे। दोनों से बहला-फुसलाकर साथ करनाल ले गए। पुलिस को देख दोनों उसे छोड़कर भाग गए। करनाल पुलिस थाने ले गई। बेटी की बात सुन पिता ने दोनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान गवाहों ने गवाही दी तथा कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उन पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपया का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड ना देने पर दोनों को 7-7 माह के कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि 30 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।