देवरिया (हि.स.)। जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पाण्डेय ने बताया है कि सफाईकर्मी कांति देवी को फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने की पुष्टि होने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कांति देवी द्वारा शासनादेश में उल्लिखत नियम के विरूद्ध फर्जी कागजात जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र लगाकर सफाई कर्मी की नौकरी प्राप्त करने का आपराधिक कृत्य किया गया है, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से दोषी हैं।
डीपीआरओ ने बताया है कि अभिलेखानुसार कांति देवी को वेतन एवं अन्य मदों में पचपन लाख, पैंतीस हजार तीन सौ तेईस रूपये का भुगतान किया गया है। कांति देवी को निर्देशित किया गया है कि उक्त शासकीय धनराशि जिला कोषागार, देवरिया के सम्बन्धित हेड में पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अन्दर जमा कराते हुए जमा रसीद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उनसे उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति कराने की कार्यवाही प्रख्यापित कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व कान्ती देवी का होगी।
सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड रुद्रपुर को निर्देशित किया गया है कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर कांति देवी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उसकी सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।