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प्रेमी की हत्या कर जमीन में गाड़ने के मामले में आरोपी युवती की जमानत खारिज

चित्रकूट, (हि.स.)। युवक की हत्या कर शव को जमीन में खोद कर गाड़ देने के चर्चित मामले में मृतक की पूर्व प्रेमिका का जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने खारिज कर दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि बीती 21 फरवरी 2023 को बरवारा गांव के निवासी लखपत सिंह ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने पुत्र निकिल के गायब होने की सूचना देते हुए गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ संदेह के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें विवेचना के दौरान सामने आया कि निकिल की हत्या करके शव को जमीन में खोदकर गाड़ दिया गया था। जिसमें हत्यारोपी सीमा देवी का प्रेम प्रसंग पूर्व में मृतक के साथ होने और बाद में हत्यारोपी कृपाशंकर उर्फ कमल पण्डित से होने के कारण घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में हत्यारोपी सीमा वर्मा ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

बचाव और अभियोज पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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