प्रयागराज, 20 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देश दिया है कि वह तरवां तहसील के इस्माइलपुर भरथीपुर गांव में ईसाई मिशनरी की प्रार्थना व धार्मिक अनुष्ठान में अवरोध उत्पन्न करने की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 26 जून नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गाड टू ग्लोरी चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उसे गांव में धार्मिक समारोह व प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारी र्कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। इससे पूर्व कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से जरूरी जानकारी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट के समक्ष जानकारी मुहैया कराई थी कि याची के खिलाफ धर्मान्तरण को लेकर शिकायत मिलने पर जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कहां गया है की गरीब लोगों को लालच देकर धर्म के नाम पर धर्मांतरण की कार्रवाई चल रही है जो गैरकानूनी व अवैध है।