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प्रधान को गोली मारकर हत्या करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, 16 वर्ष पूर्व मृतक की बंदूक छीनकर…

-16 वर्ष पूर्व मृतक की बंदूक छीनकर उसी के मौसेरे भाई ने मारी थी गोली

हमीरपुर,  (हि.स.)। 16 वर्ष पुराने जमीनी रंजिश के मामले में गोली मारकर हत्या करने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम चंद्रभान सिंह की अदालत ने बुधवार को दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व जगदीश अनुरागी ने बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बरुआ गांव निवासी बिजलाल निषाद ने 22 मई 2007 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह व गांव निवासी भूरा प्रधान मोतीलाल के घर के पास खड़े बातचीत कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे उसका भाई मोतीलाल निमंत्रण खाकर घर के पास आ गया था। वहीं रास्ते में पेशाब करने लगा। पास में ही सामाजिक कार्य के लिए गैस बत्ती जल रही थी। जिसका प्रकाश हो रहा था। तभी दोषी सियाराम आया और उसके भाई मोतीलाल से कहा कि बंदूक दे दो। अचानक उसकी बंदूक छीनकर उसके भाई को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। जो उसके दाहिने हाथ व पेट में लगी।

पास ही में खड़ा वह व भूरा तुरंत चिल्लाए व दौड़े और सियाराम के हाथ से भूरा ने बंदूक छीन ली। फिर भाई के हाथ व पेट में कपड़ा बांधा गया। उसे जिला अस्पताल लाया गया और वहां से गंभीर हालत में उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। दोषी मृतक का मौसेरा भाई था। पुलिस ने एक आरोपित के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले में अदालत ने दोषी सियाराम को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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