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पेट्रोल पंप वाले हो जाएं सावधान : अयोध्या जाने वाले यात्रियों पर रहेगी विशेष निगाह

-पेट्रोल पंप पर शौचालय मिले बंद या गंदे तो लगेगा जुर्माना

-24 घंटा रहने चाहिए खुला, हवा भरने की भी रहे सुविधा

सीतापुर। अयोध्या जाने वाले यात्रियों पर शासन विशेष निगाह रखेगा। ऐसे में मार्गो से आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर शासन ने राजमार्गो पर पड़ने वाले पेट्रोल पंप पर स्थित शौचालयों कासे खुला रखने तथा साफ रखने के निर्देश दिए है अन्यथा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

बताते चलें कि 22 जनवरी 2024 को जनपद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम में देश-विदेश से अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन संभावित है। आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान विभिन्न मार्गो पर शौचालय व पेयजल सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी। उपरोक्त प्रकरण में शासन के संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य राजमार्गों एवं विभिन्न प्रमुख राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पम्प, सी०एन०जी० पम्प आदि में स्थापित शौचालयों में साफ-सफाई की सुविधा संतोषजनक नहीं है एवं कतिपय शौचालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। कुछ पेट्रोल पम्पों के शौचालयों में ताला बन्द होने की शिकायतें भी संज्ञानित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि शासनादेश में स्वच्छ प्रसाधन एवं आवश्यक सुविधाएं न उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

 

यह लगेगा जुर्माना तथा होगी कार्रवाई

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप वालों को निर्देशित किया है कि जनपद में स्थापित समस्त पेट्रोल पम्प/सी०एन०जी० पम्पों पर संचालित शौचालयों को साफ-सुथरा बनाए रखा जाए तथा जीर्ण-शीर्ण शौचालयों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित कराया जाए। उक्त कार्य के निरीक्षण हेतु जनपद में कार्यरत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों तथा पूर्ति निरीक्षकों की टीमें गठित की जाती है। मुफ्त हवा, पानी, रेडियेटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नवीनतम औषधियों सहित तथा पी०यू०सी० की सुविधा न होने पर प्रथम बार रुपए 10,000 जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में रुपए 25,000 का जुर्माना लगेगा तथा तीसरी बार व उसके बाद पाए जाने पर रुपए 10,000 का जुर्माना तथा 45 दिनों के लिए बिक्री व आपूर्ति निलंबित की जाएगी। वहीं रख रखाव व आवश्यक सुविधाएं न दिए जाने पर प्रथम बार में रुपए 5000 जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में रुपए 10,000 का जुर्माना तथा तीसरी बार में रुपए 15,000 का जुर्माना लगेगा।

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