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पुलिस भर्ती परीक्षा : अभ्यर्थियों के कान में ब्लूटूथ लगाकर पेपर आउट कराने की थी तैयारी, 12 गिरफ्तार

 

बलिया,  (हि. स.)। वाकी-टाकी, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की पूरी तैयारी थी। जालसाजों ने भर्ती परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक और नगदी भी ले लिए थे। लेकिन जिले की पुलिस के एसओजी, सर्विलांस टीम व कोतवाली पुलिस की सक्रियता से आरक्षी भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी रोकने में समय रहते सफलता मिल गई।

 

पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा पुलिस आऱक्षी भर्ती परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करने वाले, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले और परीक्षा केन्द्र के बाहर से ब्लूटूथ व वाॅकी-टाॅकी से नकल कराने वाले कुल ग्यारह तथा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले एक मुन्नाभाई समेत कुल बारह जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक लाख दो सौ बीस रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके कब्जे से 46 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, 22 मूल प्रमाण पत्र, 16 अदद ब्लैंक चेक, एक वाॅकी-टाॅकी सेट, दो इलेक्ट्रानिक डिवाइस, एक ब्लूटूथ, दो डिवाइस बैट्री, दो सिम, एक आधार कार्ड, एक एटीएम कार्ड, व एक डीएल बरामद किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री वर्मा के मुताबिक रसड़ा थाना क्षेत्र से एक, बांसडीहरोड से एक व कोतवाली क्षेत्र से बारह को मिलाकर अब तक कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोतवाली अन्तर्गत गुलाब देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में द्वितीय पाली के परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी उपेन्द्र यादव के स्थान पर फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे मनीष कुमार यादव पुत्र बैज नाथ यादव निवासी आरजी करियारपुर मासुमपुर थाना खेजुरी को स्कूल प्राचार्य द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर परीक्षा अधिनियम 1998 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं, शनिवार को ही कोतवाली पुलिस चन्द्रशेखर पार्क के गेट के पास से अभय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व विश्वनाथ प्रसाद निवासी जेपी नगर, विनित कुमार राम पुत्र स्व सुदामा राम निवासी मिसरौली व रुकुमकेश पाल उर्फ मुन्ना पाल पुत्र स्व शिवलगन पाल को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि पुलिस आरक्षी भर्ती की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को भर्ती कराने का झांसा देकर उनसे ब्लैंक चेक और उनकी मूल अंक पत्र मय आधार कार्ड व एडमिट कार्ड की छायाप्रति लिए हैं। भर्ती होने के बाद इन ब्लैंक चैकों में दस लाख रुपये प्रति कैन्डिडेट की योजना थी।

इसके अलावा कोतवाली पुलिस की दूसरी टीम द्वारा माल गोदाम रोड मन्दिर के पास से फतेहबहादुर राजभार पुत्र दीनानाथ राजभर निवासी पहाड़पुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ, अजीत यादव पुत्र शिवजनक यादव निवासी गौरनिया थाना पकड़ी व वरुण कुमार यादव पुत्र रामप्रवेश यादव निवासी विसुकिया थाना गड़वार को स्विफ्ट कार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों से पूछताछ किया गया तो फतेहबहादुर ने कहा कि हमलोग इन्हीं एडमिट कार्डों के अभ्यर्थियों को भर्ती कराने के नाम पर इन्हीं अभ्यर्थियों से पैसा वसूलने के फिराक में थे। एसओजी, सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अमृतपाली अण्डरपास से अमित यादव पुत्र लोकनाथ यादव निवासी पाण्डेयपुर थाना फेफना, विशाल यादव पुत्र विनोद यादव निवासी तीखा थाना फेफना, अंकित यादव पुत्र हरेराम यादव निवासी पहाडपुर चिलकहर थाना, निखिल यादव पुत्र राजेश यादव निवासी बिसुकिया थाना गडवार व गिरजाशंकर पुत्र रामनाथ निवासी वरवा थाना भीमपुरा को गिरफ्तार किया गया। जो ब्रेजा कार में एक साथ बैठे हुए थे।

पूछताछ में इस गैंग का सरगना गिरिजाशंकर व अन्य ने बताया कि हमलोग अभ्यर्थियों को बहला फुसलाकर उनके कान में ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा केन्द्र पर भेजते हैं। वहीं से पेपर आउट कराकर साल्व करके उन सभी प्रश्नों का उत्तर उन अभ्यर्थियों को भेजते हैं। हम लोगों द्वारा पुलिस परीक्षा, यूपी टीईटी परीक्षा, सीटेट परीक्षा व पेट परीक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा में चयन कराने का झांसा देकर सात लाख प्रत्येक कैंडिडेट लेते हैं। इस पुलिस भर्ती परीक्षा में भी 20-25 परीक्षार्थीयों से पैसा लिया गया है। जिनको ब्लूटूथ व वाकी टाकी व इलेक्ट्रानिक डिवाईस के माध्यम से नकल कराने की बात बतायी गयी तब तक हम सभी को पकड़ लिया गया। हमारे साथ और लोग भी काम करते हैं। जिनमें मऊ, हलधरपुर के रहने वाले शैलेश यादव व ज्वाला चौहान हैं। जालसाजों ने पुलिस को बताया कि हम पेपर के समय सेन्टर के पास रहकर इस डिवाइस के माध्यम से पेपर सॉल्व करते हैं। रविवार की परीक्षा में डिवाइस का प्रयोगकर पेपर साल्व करने की हम लोग योजना बना रहे थे कि पकड़ लिया गया। एसपी ने कहा कि इन सभी के विरुद्ध धारा 419, 420 व धारा 6/10 उप्र सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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