गाजियाबाद (हि.स.)। निवाड़ी थाना इलाके में बाग में पानी देने के विवाद में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने दो और आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले तीन आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किये जा चुके हैं।
एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 21 जून की रात्रि में थाना निवाडी के जंगल ग्राम खिंदौडा में खेत में पानी चलाने के विवाद को लेकर तीन व्यक्तियों को गोली मार दी गयी। जिसमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा एक व्यक्ति को गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निवाडी पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल फील्ड यूनिट टीम व डॉग स्कवायड टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया व शवों के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया था।
अगले दिन थाना निवाडी पर बिलाल पुल निवासी ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी मेरठ ने तहरीर दी जिसके आधार पर मामला पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। घटना करने वाले बिट्टू, दीपक व सुधीर त्यागी निवासी ग्राम खिंदौडा को गिरफ्तार कर अभियुक्त दीपक की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अवैध पिस्टल व 01 जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आज थाना निवाडी इस हत्याकांड में वांछित जिलाबदर आरोपी मोहित उर्फ बादशाह प निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी गाजियाबाद व उसका साथी लवली निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी को गिरफ्तार किया गया ।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त मोहित उर्फ बादशाह ने बताया कि हमारे गांव के सुधीर व उसके पुत्र दीपक व बिट्टू का मृतक पप्पू व उसके लड़कों से खेत में पानी लगाने को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी बात को लेकर विपक्षी ने उन्हे धमकी दी थी कि तुम लोग कल सुबह का सूरज नही देख पाओगे। जब ये बात सुधीर व उसके पुत्रों ने हमें बतायी तो हमने सुधीर से कहा कि आप चिंता मत करो ये लोग खुद ही कल का सूरज नहीं देख पायेगें। उसके बाद हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पप्पू व उसके लड़कों पर गोलिया चलायी थी जिसमें पप्पू व उसका एक लड़का मर गया तथा एक घायल होकर वहां से भाग गया था। पप्पू व उसके दूसरे लड़के के शव एवं उनकी मोटर साइकिल छिपाने के लिये हमने रजवाहा/ बम्बा में फेंक दिया था, जिस पिस्टल से गोली चलाई थी। वह दीपक पुत्र कांति नि0 ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी को दे दी थी।
18 अप्रैल को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट ने मोहित उर्फ बादशाह को 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त के विरुद्ध 3/10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।