फिरोजाबाद, (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ अश्लील फोटो खींचकर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की दोषी महिला को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नगला खंगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग किशोर ने अपने खाली पड़े दूसरे मकान पर 25 सितंबर 2020 को फांसी लगा ली। उसकी बहन ने मृतक का फोन देखा तो उसमें गांव की एक महिला श्याम बेटी के साथ अश्लील फोटो पड़े थे। फोटो को देख परिवार के लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने श्याम बेटी के घर पहुंच कर शिकायत की तो महिला व परिवार के लोगों ने मारने की धमकी दी। मृतक के परिजनों का कहना था कि गांव में पता करने पर जानकारी हुई की महिला ने अश्लील फोटो खींचकर किशोर से उसकी मां के जेवर लाने को कहा था तथा धमकी दी थी कि अगर जेवर नहीं लाया तो उसके फोटो परिजनों को दिखा कर जेल भिजवा देगी। मृतक के परिवार के लोगों ने थार पर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया। आरोप है उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बाद में उसने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय के आदेश पर श्यामबेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने श्याम बेटी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के करावास की सजा सुनाई है। उस पर 20,000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर महिला को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की आधी राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।