गाजियाबाद, (हि.स.)। सेक्टर 23 संजय नगर में कारोबारी के पुत्र का धर्मांतरण मामले के आरोपित अब्दुल रहमान की शनिवार को न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जबकि दूसरे आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त निश्चित की है।
धर्मांतरण कराने के आरोपी अब्दुल रहमान और शहनवाज उर्फ बद्दो की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई। बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोप को गंभीर मानते हुए अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वही शाहनवाज और बद्दो की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अगस्त की तारीख लगाई है।
कविनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी का नाबालिग बेटा संजय नगर स्थित मस्जिद में पहुंचकर नमाज पढ़ता था। नाबालिग के पिता ने शक होने पर उसका पीछा किया और उसे मस्जिद से निकलते देखा। इसके बाद पिता के होश उड़ गए। पिता ने मामले की जानकारी 30 मई 2023 को कवि नगर पुलिस को दी। पुलिस ने उद्यमी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच की। जांच के दौरान मस्जिद के पूर्व सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की जांच के दौरान पता चला कि महाराष्ट्र निवासी शाहनवाज उर्फ बद्दो गेमिंग के जरिए बच्चों को फंसाकर उनका ब्रेनवाश करता था। ब्रेनवाश के दौरान उनका धर्मांतरण कराता था। पुलिस ने शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। मामले के तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने शाहनवाज उर्फ बद्दो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो और अब्दुल व रहमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।