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दुष्कर्म के आरोपित भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक की जमानत अर्जी खारिज, ये है मामला

मुरादाबाद,  (हि.स.)। भाजपा नेता और मुरादाबाद के मूंढापांडे ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक की दुष्कर्म के मामले में जमानत की अर्जी बुधवार को खारिज हो गई। दुष्कर्म मामले की सुनवाई यहां पास्को कोर्ट-दो शैलेन्द्र वर्मा की अदालत में चल रही है।

सीए श्वेताभ तिवारी और युवा स्पोर्ट्स सामान व्यवसायी कुशांक गुप्ता हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता व अन्य गंभीर मामलों में आरोपित भाजपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा कायम हुआ था। यह मुकदमा पीड़ित की मां ने दर्ज कराया था। कहा गया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने सरकारी नौकरी का झांसा दिलाने के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का यह मुकदमा पॉस्को कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले दिनों पीड़िता ने कोर्ट में पेश होकर अपने ब्यान भी दर्ज कराए। कड़ी सुरक्षा में आई पीड़िता के बयान के बाद मंगलवार को आज आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक एमपी सिंह व मो. अकरम खां ने बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपित ललित कौशिक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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