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दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में योगी सरकार ने मांगा आवेदन, पढ़ें पूरी डिटेल

कानपुर, (हि.स.)। योगी सरकार दिव्यांगजनों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। उप्र शासन ने दिव्यांग शादी विवाह प्रात्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। यह लाभ ऐसे दिव्यांग दम्पति को दिया जाएगा, जिनकी शादी एक अप्रैल 2022 के बाद हुई है। यह जानकारी मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने दी।

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांग दंपति को शादी करने पर यदि पुरुष दिव्यांग है तो ऐसे दंपति को 15 हजार रुपए एवं यदि महिला अकेले दिव्यांग है तो उसे बीस हजार रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। हालांकि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो ऐसी हालत में कुल 35 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

दिव्यांग अधिकारी ने अपील किया है कि ऐसे दिव्यांग जो पात्रता के साथ ही इच्छुक है तो दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। आम जनता से अपील है कि लोगों आगे लाए।

जाने आवेदन करने के लिए कौन से कागजात आवश्यक

विनय उत्तम ने बताया कि आवेदन भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, दम्पत्ति का आयु प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आय का प्रमाण पत्र, वैवाहिक प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, आधार कार्ड, अधिवास का प्रमाण आदि अभिलेख आवश्यक हैं।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार के इस बेबसाइड http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराये। यह पुरस्कार विगत वर्ष सम्पन्न हुयी शादी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुई शादी को देय है जिनका विवाह 1 अप्रैल 2022 के बाद सम्पन्न हुआ है। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय (सेवायोजन कार्यालय परिसर निकट जी.टी. रोड गोल चौराहा) कानपुर नगर में सम्पर्क कर सकते है।

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