चित्रकूट (हि.स.)। बहन के साथ दुकान जा रहे व्यापारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने तीन सगे भाईयों समेत आधा दर्जन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 66 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 16 सितम्बर, 2012 को बरगढ़ निवासी लाला उर्फ शिवप्रसाद सोनी पुत्र अनन्दी प्रसाद सोनी ने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसका बड़ा भाई लल्लू सोनी अपनी बहन अन्जू को लेकर 16 सितम्बर, 2012 को अशोक चौराहे अपनी दुकान पर जा रहा था। इस दौरान अशोक चौराहा हनुमान मंदिर के पीछे पहुंचने पर दोपहर लगभग 12 बजे सुरेश चन्द्र शास्त्री पुत्र द्वारिका प्रसाद ने ललकारा की दुश्मन जा रहा है। इसे जान से मार डालों, जिसके बाद वहां पहले से घात लगाए बैठे गुड्डा उर्फ ओमप्रकाष, सतीश उर्फ दरोगा, भैरम उर्फ साधु उर्फ झल्लर पुत्रगण अलख नारायण, लुग्गी उर्फ सारस्वत पुत्र अवधनारायण, धुन्नी उर्फ सोम नारायण पुत्र धर्मनारायण ने रिवाल्वर, राइफल व बन्दूक से रंजिश को लेकर उसके बड़े भाई लल्लू पर गोलियां चला दी। गोली गर्दन और पीठ में लगने के कारण उसकी मौत हो गयी। इस दौरान हत्यारोपी असलहों का प्रदर्शन करते रहे। जिससे वहां की दुकाने और शटर बंद हो गई।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में हत्यारोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी सुरेश चन्द्र शास्त्री, गुड्डा उर्फ ओमप्रकाश, लुग्गी उर्फ सारस्वत, धुन्नी उर्फ सोम नारायण, सतीश उर्फ दरोगा, भैरम उर्फ साधु उर्फ झल्लर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 66 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।