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दलित लड़़की से रेप के मामले में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम की ध्वस्त होगी अवैध संपत्ति, पीड़िता को दी थी धमकी

महराजगंज। महराजगंज में संतकबीर नगर की दलित किशोरी से रेप के आरोपी मासूम रजा पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दुष्कर्म पीड़िता ने दूसरी बार मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए। इसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ। आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला सामने आने पर पार्टी ने उसे अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया था। पीड़िता ने राही मासूम रजा पर पिता की हत्या का भी आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि रजा ने पीड़िता को नौ लाख रुपये देकर बयान बदलने का दबाव बनाया। मामला सामने पर पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसा है।
आरोपी की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है। वहीं पूर्व भाजपा नेता की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। *पीड़िता के पिता की भी हो चुकी है मौत* संतकबीर नगर जिले की एक दलित किशोरी की मां की आठ साल पहले हो गई थी। उसके परिवार में पिता के अलावा कुल चार बहन व एक भाई हैं। पिछले पांच साल से किशोरी का परिवार महराजगंज में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा के यहां किराए पर रह रहा है। बीते 28 अगस्त को किशोरी के पिता ने आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के दौरान 31 अगस्त को पिता की मौत हो गई। पांच सितंबर को किशोरी ने तहरीर देकर कोतवाली में राही मासूम रजा के खिलाफ रेप, मर्डर, पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज होते ही सनसनी मच गई।
महिला थानाध्यक्ष के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। बुधवार को विवेचक सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने किशोरी का फिर से बयान कराया। उन्होंने किशोरी के पास से नौ लाख रुपये बरामद किए। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने भाजपा नेता की करतूत बताई। पीड़िता ने बयान दिया है कि पूर्व भाजपा नेता राही मासूम ने बयान बदलने के लिए नौ लाख रुपया देकर धमकी दी थी। मन माफिक बयान नहीं देने पर किशोरी के छोटे भाई की हत्या करवाने की बात कही थी।
 
*गैर जमानती वारंट भी जारी* 
:रेप, हत्या के मामले में फरार चल रहे पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। केस दर्ज होने के बाद राही मासूम रजा पिछले दस दिन से फरार है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लखनऊ, प्रयागराज समेत हर उस जगह में दबिश दे चुकी है। सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता का दूसरी बार 164 का बयान दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आरोपी राही मासूम रजा के खिलाफ यह जानकारी मिली है कि उसकी संपत्ति अवैध है। इसे जल्द ही ध्वस्त कराया जाएगा।

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