प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिवार कल्याण सेवा उप्र लखनऊ को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि फिरोजाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ हृदय राम ने क्या पत्नी के रहते दूसरी महिला से शादी की है या नहीं। कोर्ट ने जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 21 नवम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने विपक्षी चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने श्रीमती नीलम की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि याची की शादी डॉ हृदय राम से 20 साल पहले हुई थी। दोनों से जुड़वां बच्चे भी हैं। दहेज उत्पीड़न के कारण दोनों के सम्बंध ठीक नहीं है। 2018 मे डॉ हृदय राम का तबादला बस्ती जिले से फिरोजाबाद हुआ। वहा आगरा की रहने वाली एक महिला से शादी कर ली है। संयुक्त नाम से आगरा में प्लाट खरीदा है। मकान का बिजली कनेक्शन महिला ने हृदय राम की पत्नी के रूप में लिया है। कोर्ट ने तथ्य का पता लगाने के लिए महानिदेशक को प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।