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टेम्पो चालक की गोली मारकर हत्या में दोषी को उम्र कैद की सजा, अदालत ने अर्थदणड भी लगाया

गाजियाबाद, (हि.स.)। टेंपो चालक की हत्या करने के को जिला जज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला विजय नगर थाना क्षेत्र का है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि राजू विजयनगर क्षेत्र के सेक्टर 11 में रहता था। वह टेंपो चलानकर अपने परिवार का गुजारा करता था। 12 अक्टूबर 2011 को माता कॉलोनी में रहने वाले जिम्मी उर्फ जमील ने पुरानी रंजिश के चलते उसको गोली मार दी। राजू को गंभीर अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की रिपोर्ट अजय कुमार ने पुलिस में दर्ज कराते हुए जिम्मी उर्फ जमील को नामजद कराया था।

पुलिस ने जमील को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने 21 मार्च 2012 को चार्जशीट दाखिल की थी। आठ गवाह पेश किए गए। इस मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को जिला जज की अदालत में हुई। अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर जिम्मी उर्फ जमील को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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