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जौनपुर : 84 लाख रुपये की वसूली के लिए स्कूल व मदरसा को नोटिस जारी, जानिए क्या है पूरा मामला

जौनपुर,  (हि.स.)। सड़क दुर्घटना के मामलों में ट्रिब्यूनल के जज भूदेव गौतम ने शुक्रवार को क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली के लिए कुल 84 लाख रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। स्कूल व मदरसा के प्रबंधक ने आदेश के एक वर्ष बाद भी याची पक्ष को क्षतिपूर्ति अदा नहीं की है, जिससे कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यह मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह क्रॉसिंग के पास स्थित स्कूल मदर आयशा चिल्ड्रेन एकेडमी व मदरसा जामिया मोमिना लिल बनात के वाहनों से अलग-अलग तिथियों पर हुए सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है।

याची सरपतहा निवासी रामजीत सिंह की 7 फरवरी 2015 को मोटरसाइकिल से जौनपुर जाते समय सिद्दीकपुर के पास जामिया मोमिना लिल बनात मदरसा की बस के चालक की उपेक्षा से दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं। इसी प्रकार 25 अगस्त 2014 को मदर आयशा चिल्ड्रन एकेडमी की बस से आ रहे उसी स्कूल के छात्र उमर खान निवासी सरायख्वाजा को बस से उतरते समय चालक की उपेक्षा से गंभीर चोटें आई थी। 11 मई 2013 को शिक्षक मिठाई लाल की सुबह वॉक करते समय सिपाह के पास मदरसा जामिया मोमिना की टाटा मैजिक से दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों घायल व मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने तीनों मामलों में एक वर्ष पूर्व स्कूल व मदरसा के प्रबंधक को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया था। स्कूल व मदरसा द्वारा धनराशि अदा न करने पर जिलाधिकारी आरसी की कार्रवाई के लिए इजरा दाखिल किया गया। घायल उमर खान की मय ब्याज क्षतिपूर्ति की धनराशि करीब 25.75 लाख रुपये, घायल रामजीत की 22.75 लाख रुपये एवं मृतक मिठाई के मामले में क्षतिपूर्ति की धनराशि मय ब्याज करीब 35.50 लाख रुपये विपक्षी को अदा करना है।

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