जौनपुर, (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार यादव ने शनिवार को सिकरारा थाना क्षेत्र के बढ़ौली नोनियान गांव में 10 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला करने के चार आरोपिताें को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को चार वर्ष की सजा सुनाई गई और 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार, वादी मनीष कुमार विश्वकर्मा ने थाने पर तहरीर दिया कि बढ़ौली नोनियान निवासी राकेश, राजेश, मंगला व अमरनाथ के खिलाफ एनसीआर दर्ज हुई। बाद में कोर्ट के आदेश पर विवेचना के उपरांत पुलिस ने मेडिकल के आधार पर संगीन धाराओं में केस डायरी दाखिल किया। 29 जनवरी 2013 को पांच बजे शाम आरोपितों ने जमीनी रंजिश को लेकर वादी मनीष की बहन अनीता, सुनीता, माधुरी, साधुरी, मां उषा, दादी सुरसत्ती व मीना को लाठी डंडा, सरिया, गड़ासे व टेंगारी से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों दोषियों को सजा सुनाया।