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जल आपूर्ति में बाधक अधिकारियों के खिलाफ करें कार्रवाई : हाईकोर्ट

–हाईकोर्ट ने डीएम प्रयागराज को दिया निर्देश

–अल्लापुर के जलापूर्ति मामले में डीएम, जल संस्थान व बिजली विभाग के अधिकारी कोर्ट में हुए पेश

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर के तिलक नगर इलाके में जल आपूर्ति की समस्या के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित कर डीएम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने डीएम से कहा है कि वह इस मामले में जांच कर जिम्मेदार कर्मचारी को चिह्नित करे और भविष्य में ऐसी समस्या न खड़ी हो। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट ने तिलक नगर निवासी देवराज व चार अन्य की याचिका को निस्तारण करते हुए दिया है।

इसके पहले कोर्ट आदेश के तहत प्रयागराज के डीएम, पॉवर कॉरपोरेशन के अधिकारी और जलकल के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। डीएम ने कोर्ट को बताया कि जल आपूर्ति की समस्या बुधवार की शाम बहाल कर दी गई है। इसके साथ डीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की होने वाली जल आपूर्ति की समस्या को पूरा ध्यान दिया जाएगा और परेशानी का निराकरण किया जाएगा। कोर्ट ने डीएम के जवाब पर संतुष्टि जताई। इसके बाद याचिका का निस्तारण कर दिया।

बता दें कि जनहित याचिका पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए गुरुवार को डीएम, पॉवर कॉरपोरेशन के जिम्मेदार अधिकारी और जलकल विभाग के अधिकारियों को तलब किया था। याचिका में तिलक नगर में 2021 से मौजूद जलापूर्ति की समस्या को उठाया गया था। कहा गया था कि पॉवर कॉरपोरेशन ने विद्युत आपूर्ति के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाया था। जिससे कि ट्यूबवेल को बिजली मिल सके और स्थानीय लोगों को जल आपूर्ति हो सके। कहा गया कि जुलाई में इसे हटा दिया गया, जिससे 10 हजार घरों में जल आपूर्ति प्रभावित हो गई। स्थानीय निवासियों ने इसे लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी।

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