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गोवंशीय पशुओं को मारने के आरोपित पिता-पुत्र को 4 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना

– मुरादाबाद के अपर जिला जज-10 योगेन्द्र चौहान के न्यायालय ने सुनाई सजा

मुरादाबाद  (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला जज-10 योगेन्द्र चौहान के न्यायालय ने सोमवार को मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र में में गोवंशीय पशुओं को मारने के आरोपित पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं। वहीं मामले में तीसरे आरोपित के खिलाफ साक्ष्य न होने पर रिहा कर दिया गया।

थाना मूंढापांडे पुलिस को एक वर्ष पूर्व 26 जनवरी को गश्त के दौरान मुखबिर से गोवध की सूचनाएं मिलीं। इसके बाद थाना मूंढापांडे के तत्कालीन उपनिरीक्षक पीएस राणा ने पुलिस टीम के साथ जंगल की छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस टीम गांव दोलारी की ओर से रवाना हुई। दोलारी मार्केट चौराहे पर मुखबिर ने तीन आरोपित लोगों के गोवंशीय पशुओं के वध की सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन युवकों को पकड़ा था। उनके पास कुल्हाड़ी होने से शक की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने दौलरा के सलाउदीन व बेटा मोईन के अलावा छजलैट के सराय खजूर के फिरोज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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