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गोंडा में छह माह के भीतर बच्ची की हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत, ये है पूरा मामला

गोंडा । जिले की एक अदालत ने एक बच्ची की हत्या के दोषी को छह महीने के भीतर ही मृत्यदंड की सजा सुना दी। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में 22 जून को चार साल की बच्ची का शव मिला था। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने थाना स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट के साथ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। वादी विष्णु गुप्ता उर्फ किन्ने की तहरीर पर थाना नवाबगंज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी ने पांच टीमों का गठन कर आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। पुलिस टीमों ने अथक प्रयास पर वारदात के 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपित को मध्य प्रदेश के ग्राम जोरीताल निवासी विश्वनाथ वंशकार को गिरफ्तार कर लिया।

तत्कालीन थाना प्रभारी नवाबगंज निरीक्षक मनोज कुमार राय (विवेचक) ने घटना के मात्र 10 दिन में ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

जिला अपर शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, सुनील कुमार मिश्रा और नवाबगंज पुलिस की ओर से आरोपित के खिलाफ तमाम साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने तमाम गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपित विश्वनाथ वंशकार को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।———–

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