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गैर इरादतन हत्या में पूर्व प्रधान के दो भाइयों को तीन-तीन साल की सजा, जानें पूरा मामला

– अदालत ने प्रत्येक पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

-राजनैतिक वर्चस्व के लिए दिया था घटना को अंजाम

हमीरपुर  (हि.स.)। गैर इरादतन हत्या के प्रयास व एससी-एसटी एक्ट के साढ़े 14 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुशील कुमार खरवार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व प्रधान के दो भाइयों को दोषी करार करते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पत्योरा गांव निवासी पीड़ित बहन रामजानकी ने दी तहरीर में बताया था कि 19 अक्टूबर 2009 को शाम करीब साढ़े पांच बजे उसका भाई कामता प्रसाद निषाद गांव के रामऔतार संखवार के घर मिलने गया था। जहां से दोनों लोग घर का कुछ सामान खरीदने गांव के चौराहा पर पहुंचे। पूर्व प्रधान विजय कुमार यादव व उसके भाई छोटे यादव, बउवा उर्फ नरेश यादव, गीतू उर्फ उमाशंकर यादव उसके भाई को गाली गलौज कर कहा कि साले बहुत आय व्यय की ब्योरा मांगते हो और दोनों ने लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। जिन्हें गांव निवासी रामकुमार, खुशीराम व वीरेंद्र ने देखा और बीच बचाव किया। जिन्हें गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट सहित गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। जबकि दो आरोपी पूर्व प्रधान विजय कुमार यादव व उमाशंकर यादव को विवेचक ने जांच में क्लीन चिट दे दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों सगे भाइयों छोटे याादव व नरेश यादव को सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है।

राजनैतिक वर्चस्व के लिए दिया था घटना को अंजाम

बताते चलें कि पूर्व प्रधान विजय कुमार यादव वर्ष 2000 से 2005 तक व 2005 से 2010 तक उसकी पत्नी प्रधान रहीं। जबकि पीड़ित कामता प्रसाद व पूर्व बीडीसी रामऔतार विकास कार्यों को लेकर पूर्व प्रधान के खिलाफ शासन प्रशासन में लगातार शिकायतें कर आय व्यय का ब्योरा मांग रहे थे। अपना राजनैतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए साढ़े 14 साल पूर्व पूर्व प्रधान व उसके भाइयों ने दिन दहाड़े लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमलाकर घटना को अंजाम दिया था।

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