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कोर्ट आदेश की अवहेलना कर ग्राम प्रधान के अधिकार छीनने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेशों पर रोक

–कोर्ट ने जिलाधिकारी से मांगी सफाई, क्यों न की जाय अवमानना कार्यवाही

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेशों पर रोक लगा दी है और कहा है कि जिलाधिकारी ने कोर्ट के 23 अगस्त 23 को पारित आदेश का पालन नहीं किया है। जिसमें कारण बताओ नोटिस पर याची का जवाब सुनकर कर फैसला लेने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने जिलाधिकारी मैनपुरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाये। याचिका की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी की याचिका पर दिया है।

याची के खिलाफ शिकायत पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस की थी। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा याची के जवाब पर विचार कर जिलाधिकारी एक माह में निर्णय ले। इस आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने 30 अक्टूबर 24 को याची के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर लिया।

याची का कहना है कि आदेश में कारण बताओ नोटिस व याची के जवाब का कोई जिक्र नहीं है। याची के जवाब पर विचार किए बगैर अधिकार छीन लिए गए हैं जो कानून का उल्लंघन है। जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से सफाई मांगी है।

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