-प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मौर्य पर फर्जी दस्तावेज का लाभ उठाने का भी आरोप
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू कौशाम्बी निवासी वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर उन्हें नोटिस जारी की है और पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी माफी अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रयागराज निवासी दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में अधीनस्थ अदालत प्रयागराज व किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित विपक्षी मौर्य द्वारा फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका की अगली सुनवाई 21 दिसम्बर को होगी।