लखनऊ। देश में किसानों के आंदोलन (Farmers Protests) के बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में छह महीने तक के लिए सभी तरह की हड़तालों पर पाबंदी (UP Government Ban Strike) लगा दी है। सरकार की ओर से लागू यह नियम प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरण पर लागू रहेगा। बता दें, यूपी सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए प्रदेश में एस्मा एक्ट (ESMA Act) लागू कर दिया है।
बता दें, अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि यह एक्ट लागू होने के बाद भी प्रदेश में अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करता है, तो उन्हें इस एक्ट उल्लंघन में बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार इससे पहले भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर चुकी है। पिछले साल यानी 2023 में भी जब प्रदेश मे बिजली विभाग कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, तब हड़ताल को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था।
क्या है एस्मा एक्ट, जिसके तहत हड़ताल पर बैन लगाए जाते हैं
एस्मा का फूल फॉर्म एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) होता है। इस कानून का इस्तमाल शासन तब करती है जब कर्मचारियों के हड़ताल पर काबू करना होता हैं। हड़ताल को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस एक्ट को अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है।