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कंप्यूटर ऑपरेटर हत्या में नौ आरोपितों को आजीवन कारावास, ये है पूरा मामला

मुरादाबाद (हि.स.)। नौ साल पुराने महिला कल्याण विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र हत्या के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया है।

अपर जिला जज-तीन सरोज कुमार यादव की अदालत ने मामले में आरोपित विभाग के सेवानिवृत्त दो बाबुओं समेत नौ आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व सभी पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। बीते गुरुवार को न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था।

महानगर के थाना कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर निवासी अनंग पाल उर्फ आनंद पाल ने 21 सितंबर 2015 को सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा पुष्पेंद्र कोचिंग से घर लौटकर आ रहा था। फव्वारा चौक के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर पुष्पेंद्र की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने शहजाद और शादाब को गिरफ्तार कर हत्याकांड खुलासा किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने कबूला था कि महिला कल्याण विभाग में कार्यरत बाबुओं चुन्नी लाल और मुकुट लाल ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराई थी।

इस हत्याकांड में दोनों बाबू के अलावा जमील उर्फ खलील, जौहर, सलमान, आसिफ, शहजाद, शादाब और फिरासत शामिल थे। बाबुओं ने विभाग में 20 करोड़ रुपये का गबन किया था।

महीपाल नाम के व्यक्ति ने आरटीआई के जरिये इसकी सूचना मांगी थी। बाबुओं को शक था कि विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर रहे पुष्पेंद्र ने ही महीपाल को गबन की जानकारी दी होगी। इसीलिए उसकी हत्या करवा दी थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे 3 सरोज कुमार यादव की अदालत में हुई।

जिला अर्द्ध शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि बीते गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संभल के चंदौसी निवासी मुकुट लाल और दीनदयाल नगर निवासी चुन्नी लाल समेत सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था। सोमवार को एडीजे 3 सरोज कुमार यादव ने मामले में दोषी सभी नौ आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाया।

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