कानपुर । बर्रा थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी करने की वजह से न्यायालय ने बुधवार को किशोर से दुष्कर्म करने के आरोपित को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने दिया।
उन्होंने बताया कि हमीरपुर जनपद के सिसोलर थाना व मोहल्ला निवासी संतोष पुत्र राजू है जो वर्तमान में कानपुर नगर के गुजैनी थाना के पास राम गोपाल चौराहा चरण सिंह के यहां बीते कुछ दिनों रहे रहा था।
इसके खिलाफ बर्रा थाने में 15 मार्च 2014 को बर्रा निवासी रामकृपाल ने तहरीर देकर नाबालिग पुत्री को बहला—फुसला कर भगा ले जाने एवं बंधक बनाकर दुष्कर्म करना तथा जबरन जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पैरोकार चंद्रकांत को पैरवी के लिए निर्देशित किया गया था।
बर्रा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक शीतला प्रसाद, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रकान्त शर्मा और पैरोकार चंद्रकांत की प्रभावी पैरवी करने की वजह से आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश—13 ने संतोष को धारा 376 भारतीय दण्ड विधान व 3/4 पॉक्सो एक्ट में सात वर्ष की कठोर कारावास व 4 हजार का जुर्माना, धारा 363 में 3 वर्ष का कारावास व 2 हजार का जुर्माना, व 342 की धारा में 6 माह का कठोर कारावास व 500 जुर्माना तथा 506 की धारा के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास व 500 के अर्थदंड से दंडित किया।