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उप्र के पुलिस अधिकारी अपने मातहत कर्मियों को सत्यनिष्ठा रोकने का दंड नहीं दे सकते : हाईकोर्ट

प्रयागराज  (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों, सिपाहियों, मुख्य आरक्षियों, दरोगाओं एवं पुलिस इंस्पेक्टरों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का दण्ड देना गैरकानूनी करार करते हुए दण्डादेश निरस्त कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने याचीगणों को समस्त सेवा लाभ देने के आदेश पारित किये है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने नोएडा, मेरठ एवं बरेली में तैनात पुलिस इन्स्पेक्टर गिरिश चन्द्र जोशी, बृजेन्द्र पाल सिंह राना, विकास सिंह, वीरेन्द्र सिंह, रविशंकर, पुष्पेन्द्र कुमार, जितेन्द्र सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों की अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का दण्ड नियम एवं कानून के विरूद्ध है, अतः सत्यनिष्ठा रोके जाने का दण्ड उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता।

याचीगणों को विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा दण्डादेश पारित करते हुये वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोके जाने के आदेश पारित किये गये थे। याचीगणों पर आरोप था कि जब यह लोग एस०ओ०जी० जनपद बरेली में नियुक्त थे तो अन्य एसओजी में नियुक्त सहकर्मियों के साथ अवैध स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में बटवारे को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तत्पश्चात इन पुलिस कर्मियों के विरूद्ध थाना कोतवाली जनपद बरेली में 14 अक्टूबर 2020 को अपराध संख्या 535/2020 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। याचीगणों पर यह आरोप था कि अपने कर्तव्यों के प्रति राजकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया एवं उपरोक्त कृत्य से जनता में पुलिस की छवि धूमिल हुई।

याचीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम, अधिवक्ता अतिप्रिया गौतम एवं अनुरा सिंह की बहस थी कि उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 4 में जो दण्ड प्रतिपादित किये गये है उसमें सत्य निष्ठा रोकने के दण्ड का प्रावधान नहीं है। इस कारण उक्त दण्ड पुलिस अधिकारियों को प्रदान नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम टी.जे पॉल एवं विजय सिंह बनाम उप्र सरकार व अन्य में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है जो दण्ड नियम में नहीं प्रावधानित है, उस दण्ड को नहीं दिया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुरेन्द्र कुमार सिंह बनाम उप्र सरकार व अन्य, राजीव कुमार तोमर बनाम उप्र सरकार व अन्य एवं सत्य देव शर्मा बनाम उप्र सरकार व अन्य में भी विधि की व्यवस्था प्रतिपादित करते हुये यह स्पष्ट किया है कि उप्र पुलिस के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को सत्य निष्ठा रोके जाने का दण्ड नहीं प्रदान किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने समस्त तथ्यों एवं विधि के सिद्धान्तों पर विचार करने के पश्चात कानून में यह व्यवस्था प्रतिपादित कर दी है कि उप्र पुलिस अफसरों को सत्य निष्ठा रोके जाने का दण्ड नहीं दिया जा सकता।

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