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उप्र की निलंबित एडीएम ज्योति मौर्य की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कल, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली,   (हि.स.)। हाल के दिनों में चर्चा में रहीं उत्तर प्रदेश की निलंबित एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने मामले की जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ज्योति मौर्य की याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा।

ज्योति मौर्य ने याचिका में मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खुद को लेकर हो रही रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही मुख्यधारा के मीडिया के अलावा यू-ट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस संबंध में मौजूद हर तरह सामग्री को हटाने का दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। याचिका में समाचार चैनलों को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी सामग्री साझा न करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में मांग की गई है कि मीडिया संस्थान अपना आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। साथ ही ज्योति मौर्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई सामग्री, समाचार, गीत, वीडियो, फोटो या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विचारों को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने से पूर्व सहमति सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने धोखा देने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोक और ज्योति मौर्य की 2010 में शादी हुई थी। 2015 में यूपीपीएससी में एसडीएम के पद पर ज्योति मौर्य का चयन हो गया। उन्होंने एसडीएम के पद पर 16वीं रैंक हासिल की थी। आलोक मौर्य प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पंचायत विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं।

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