हमीरपुर, 21 जून (हि.स.)। थाना जलालपुर के बीलपुर गांव में करीब छह साल पूर्व युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या मामले में शुक्रवार को एडीजीपी (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने पिता पुत्र सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अवैध सम्बंध के चलते रंजिश में हत्या की गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि थाना जलालपुर के बीलपुर गांव में वादी नंदराम यादव के पुत्र बालकेश की पिछले 27 सितम्बर 2018 को अवैध सम्बंधों में हुई रंजिश में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने शव को गांव के नंदी कोरी के खेत में टाई गांव की ओर जाने वाली सड़क किनारे फेंक दिया था। इस मामले में पीड़ित पिता नंदराम पुत्र भरोसा यादव ने घटना के अगले दिन आशीष यादव उसके पिता बिंद्रावन निवासी ग्राम टाई व मंगल कोरी पुत्र जमुना कोरी निवासी बीलपुर के विरुद्ध हत्या का मामला पंजीकृत कराया था।
पीड़ित पिता ने बताया कि उनके मृतक बेटे के अवैध सम्बंध आरोपी पक्ष की महिला से थे। जिसके चलते आरोपी कई बार उसके साथ मारपीट कर चुके थे। इस सनसनीखेज प्रकरण की विवेचना एसओ वीरेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। शुक्रवार को न्यायालय दप्रक्षे अनिल कुमार खरवार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने अभियुक्तों आशीष उसके पिता वृन्दावन व मंगल कोरी को दोषी करार दिया। तीनों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।