-डीजीसी व बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ताओं ने किए सवाल जवाब, अब 6 जनवरी को होगी सुनवाई
मुरादाबाद (हि.स.)। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की पत्नी व पूर्व सांसद तंजीम फात्मा अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की आयु के मामले में बुधवार को मुरादाबाद की जिला जज कोर्ट में पेश हुई। तंजीम फात्मा ने अदालत में बयान दर्ज कराए। इस दौरान अदालत को अब्दुल्ला का जन्म 1990 में होना बताया। सुनवाई के दौरान डीजीसी व बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ताओं ने भी सवाल जवाब किए। अगली सुनवाई अब 06 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुरादाबाद जिला जज कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की उम्र के निर्धारण पर सुनवाई चल रही है। आजम खां व बेटे अब्दुल्ला को छजलैट बवाल केस में सजा मिली है। सजा के आदेश को अब्दुल्ला ने सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती दी। तर्क दिया गया कि घटना के समय वह नाबालिग थे। उनके केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में होनी चाहिए थी। इस पर शीर्ष अदालत ने जिला जज को उम्र निर्धारण की रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा।
बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने अब्दुल्ला की मां तंजीम फात्मा को तलब किया। रामपुर की जिला जेल में बंद तजीन फात्मा को महिला व पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जज कोर्ट लाया गया। शाम को अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
जिला जज डॉ अजय कुमार की अदालत में तंजीम फात्मा ने बयान दर्ज कराए। बताया कि जन्म लखनऊ के मेडिकल कालेज में 1990 में हुआ। अदालत के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी नितिन गुप्ता, एडीजीसी संजीव अग्रवाल व विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने भी सवाल किए। बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील के अलावा वकील दिनेश चन्द्र पाठक ने भी सवाल जवाब किए। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित कागजात भी पेश किए। डीजीसी नितिन गुप्ता ने बताया कि केस में अगली सुनवाई 06 जनवरी को होगी।