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जाली नोट के तस्करों के विरूद्ध एनआईए ने दाखिल किया तीसरा पूरक आरोप पत्र

पूर्वी चंपारण, (हि.स.)।जिले में जाली नोटों की जब्ती से जुड़े मामले में एनआईए ने बुधवार को अपना तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले के सरगना सुधीर कुशवाहा के खिलाफ पटना में विशेष एनआईए अदालत में यह आरोपपत्र दाखिल किया गया है। जिसमे कहा गया है कि नेपाल और बांग्लादेश में कुशवाहा के संपर्क हैं।बताया गया है,कि इन दोनों देशों के गिरोह सदस्यों के अलावा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।एनआईए के अनुसार जांच से खुलासा हुआ है कि कुशवाहा जाली नोट रैकेट का मुख्य षडयंत्रकर्ता है और उसने पूरी साजिश में अहम भूमिका निभायी थी।

उल्लेखनीय है,कि एनआईए ने यह मामला 2015 में दर्ज किया था। एनआईए के अनुसार कुशवाहा और उसके गिरोह के सदस्य भारत की मौद्रिक स्थिरता तथा आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के वास्ते ऊंच गुणवत्ता वाले जाली नोटों को खरीदने, उनकी तस्करी करने एवं उनका वितरण करने के लिए भारत और नेपाल की जमीन का इस्तेमाल किया।इस मामले में गत साल जुलाई में सुधीर कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया था।

पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा के समीप राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अफरोज अंसारी नामक एक तस्कर से 5.94 लाख रुपये मूल्य के जाली नोट जब्त करने के बाद 19 सितंबर, 2015 को यह साजिश सामने आयी थी।जहां उससे पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इन जाली नोटों को नेपाल पहुंचाने के वास्ते भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल ले जा रहा था। डीआरआई की पटना शाखा ने शुरू में मामला दर्ज किया था,जिसे एनआईए ने 23 दिसंबर, 2015 को अपने हाथों में ले लिया और फिर मामला दर्ज किया। वही जांच के आधार पर सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जुलाई, 2016 व मार्च, 2019 में दो आरोपपत्र दाखिल किया गया।

बताया गया है,कि चार आरोपियों- अफरोज अंसारी, सन्नी कुमार उर्फ सन्नी शाह उर्फ सुजीत कुमार उर्फ कबीर खान, अशराफूल आलम उर्फ इशराफूल आलम और आलमगीर शेख उर्फ राज को अदालत दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।वही तीसरे आरोप पत्र में शेष अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है।जिसमे इस धंधे के सरगना सुधीर समेत अन्य के नाम शामिल है।

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