
Uttarakhand Covid Guidelines: राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य की कोविड गाइडलाइन में एक बार फिर बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन में कुछ नियम सख्त किए गए हैं। नौ जनवरी से यह नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। शुक्रवार की देर शाम दस बजे मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत सिनेमा हाल, शॉपिंग माल में अब 50 फीसद क्षमता से ही लोग उपस्थित हो सकेंगे। वहीं, स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क आदि 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
विवाह समारोह व शव यात्रा में 50 फीसद क्षमता के साथ उपस्थिति की अनुमति होगी। होटल रेस्तराओं में भी 50 फीसद क्षमता रखी गई है। 12वीं तक कक्षाएं 16 जनवरी तक बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। हालांकि निजी स्कूलों में 23 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। बाहरी राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से पहले तक दिखानी होगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों में मास्क और शारीरिक दूरी जरूरी है।