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क्रिसमस और नये साल पर कार्यक्रम की लेनी होगी अनुमति, जानिए क्या है नए आदेश

लखनऊ  (हि.स.)। राजधानी स्थित होटल, रेस्टाेरेंट और क्लबों में क्रिसमस एवं नये साल के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि जनपद में समस्त, होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब और पार्क के संचालकों को अपने यहां होने वाले क्रिसमस एवं न्यू ईयर पार्टी पर आयोजित कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए 20 दिसम्बर तक निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुमति की प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन है। यदि आनलाइन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या-40(ए) में सम्पर्क कर सकते हैं।

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