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किशोरी से छेड़खानी के आरोपित को इतने साल की सजा, 10000 रुपये का जुर्माना

 

-चार साल पुराने मामले में सोमवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-दो ने सुनाया निर्णय

मुरादाबाद  (हि.स.)। मुरादाबाद के थाना गलशहीद क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी के आरोपित को सोमवार को विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट-दो ने तीन साल की सजा सुनाई और दस हजार का जुर्माना भरने का निर्णय दिया। चार वर्ष पुराने मामले में आज शाम को निर्णय हुआ।

चार साल पहले थाना गलशहीद निवासी व्यक्ति ने दर्ज कराए केस में बताया था कि आरोप है कि 05 नवंबर 2019 की रात को उसकी पत्नी व नाबालिग बेटी डॉक्टर के पास से वापस लौट रही थी। तभी शादी हॉल के पास खड़े युवक सलमान ने उसकी बेटी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। पत्नी ने विरोध जताया तो वह गाली गलौच करता हुआ उसे देख लेने की धमकी देकर फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो शैलेन्द्र वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व भूकन सिंह ने बताया कि अदालत में पीड़िता के अलावा घटना के समय प्रत्यक्षर्शियों ने गवाही दी। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन साल व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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