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1 जुलाई से 12 घंटे की नौकरी और हफ्ते में चार दिन काम – ये रहे मोदी सरकार के नए नियम !

काम करना होगा अब 12घंटे : अब कंपनियों के पास अधिकार होगा कि वह काम के घंटों को बढ़ाकर एक दिन में 12 घंटे कर सकती है लेकिन फिर एक दिन छुट्टी अधिक मिलेगी। कर्मचारियों को चार दिनों के लिए प्रति दिन 10 से 12 घंटे काम करना होगा।मतलब ओवरटाइम के अधिकतम घंटे 50 घंटे से बढ़कर 125 घंटे हो जाएंगे। 1 जुलाई से आपके ऑफिस के काम के घंटे बढ़ सकते हैं। मोदी सरकार की योजना जल्द से जल्द लेबर कोड के नियमों को लागू करने की है।कर्मचारियों के काम के घंटे 8 से 9 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो सकते है।

वेतन कम और पीएफ ज्यादा : बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए।बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा ज्यादा पहले से ज्यादा कटेगा। पीएफ बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। पीएफ बढ़ने पर हाथ में आने वाला सैलरी कम हो जाएगी।

रिटायरमेंट पर मिलेगा ज्यादा पैसा : ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से इसका सीधा असर उनकी बैलेंस शीट पर पड़ेगा। अभी तक 23 राज्यों ने लेबर कोड नियम के रूल्स बना लिए हैं। भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, ये नियम बीते साल 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे लेकिन तैयारी पूरी न होने के कारण इन्हें रोक दिया गया।

 

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