Breaking News
Home / उत्तर प्रदेश / सीतापुर : चौबीस लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क-जब्त, डीएम के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई

सीतापुर : चौबीस लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क-जब्त, डीएम के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई

 

सीतापुर।
अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानपुर पुलिस द्वारा 06.मई को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी भूमि गाटा संख्या 440 के अंश भाग पर एक नवनिर्मित मकान, अनुमानित कीमत 19,50,000/- (उन्नीस लाख पचास हजार रूपए), एक अदद स्वराज 855 एफई ट्रैक्टर नं0 यूपी 27 ए 7590 व एक अदद फोर्ड फिगो कार नं0 यूपी 34 वी 7221 कुल कीमती 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपए) को थाना तालगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त अखिलेश यादव, हिमांशू उर्फ सुमित पुत्रगण राजेश यादव निवासी ग्राम शाहपुर दलावल थाना कोतवाली देहात सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु लूट जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्तगण अखिलेश यादव व .हिमांशू उर्फ सुमित उपरोक्त अपनी आपराधिक गैंग के गैंग लीडर है, एवम् अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध लूट जैसे अपराध के संबंध में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्तों के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान संपत्ति खरीदीं जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्तों एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्तों 1.अखिलेश यादव 2.हिमांशू उर्फ सुमित उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।

जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तो की संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

Check Also

बरेली : नौकर की मौत, हत्या का इल्जाम मालिक पर….

हाईवे के किनारे मिली लाश, विहिप ने की गिरफ्तारी की मांग शहर के बड़े घी ...